प्रशिक्षण पंजीकरण सदस्यता
विनय मोहन फाउंडेशन द्वारा संचालित (भारत सरकार द्वारा पंजीकृत )
हेड ऑफिस - ज628-S-19/13 मानस विहार, शक्ति नगर , इंदिरा नगर, लखनऊ 226016 ( उत्तर प्रदेश )
नंबर- +91 90052 05747


1. सदस्यता पत्र सबमिट करने के उपरांत सदस्यता केवल एक बार अपने भरे हुये सदस्यता पत्र में संशोधन कर सकता है |
2. सदस्यता के द्वारा संशोधित सदस्यता पत्र का प्रिंट आउट लिया जा सकेगा |
3. सदस्यता द्वारा चयनित कालम जो कि अपरिवर्तनीय रहेंगे निम्नवत हैं:
4. पंजीकरण के समय अंकित किया गया मोबाइल नंबर तथा ईमेल आई डी |









स्व - घोषणा पत्र -

मैं प्रमाणित करता हूँ। / करती हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए विवरण सही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है. अगर इसमें किसी भी प्रकार कि कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। तथा मेरे द्वारा संस्था को दी गई सदस्यता शुल्क को भविष्य में किसी भी परिस्थिति में वापस लेने का दावा नहीं करूंगा। करूंगी। यह मेरा स्वयं का निर्णय है। अगर मैं भविष्य में संस्था के खिलाफ किसी भी तरह कि कार्यवाही करता हूँ। करती हूँ तो संस्था मेरे ऊपर कोई भी कानूनी कार्यवाही कर सकती है. इसके लिए मैं किसी भी प्रशासनिक या न्यायालय का सहारा नहीं लूँगा / लूँगी।

विनय मोहन फाउंडेशन अनुबंध-पत्र

मैं विनय मोहन फाउंडेशन संस्था के मण्डल प्रभारी के पद पर संस्था के मानक एवं शर्तों के अनुरूप कार्य करने का/की इच्छुक हूँ और अपनी स्वेच्छा से सदस्यता शुल्क प्रशिक्षण एवं किट बैग , डायरी आदि के लिए जमा कर रहा/रही हूँ संस्था द्वारा संचालित कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु मुझे निम्नलिखित शर्तें मान्य है :-

विनय मोहन फाउंडेशन को मैं अपनी स्वेच्छा से अनुदान के रूप में संस्था को जो भी राशि दे रहा/रही हूँ । अंतः मैं उसको किसी भी रूप में वापस नहीं लूँगा/ लूँगी और वापस लेने का दावा भी नहीं करूंगा/करूंगी ।

  • धारा :1 प्रत्येक मण्डल प्रभारी का सामूहिक कर्तव्य बनता है की संस्था के द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं का निःशुल्क प्रचार-प्रसार जन जागरूकता एवं सर्वे के माध्यम से निर्धारित शुल्क के आधार पर साप्ताहिक/मासिक प्रगति रिपोर्ट से अधोहस्ताक्षरी संस्था के प्रशासनिक कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
  • धारा :2 प्रत्येक मण्डल प्रभारी का यह कर्तव्य बनता है की संस्था द्वारा चलाई जा रही विभागीय योजनाओं को महिला मित्र, ब्लॉक सुपर वाइजर, जिला प्रभारी की मदद से समस्त पंचायतों में संस्था के द्वारा निर्धारित लक्ष्य को महिला स्वास्थ कार्ड शुल्क के आधार पर पूर्ण कराने में सहयोग करेंगे/करूंगी ।
  • धारा :3 संस्था द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं को प्रत्येक जिला प्रभारी का यह कर्तव्य बनता है कि संस्था द्वारा निर्धारित लक्ष्य का प्रगति रिपोर्ट से अधोहस्ताक्षरी अवगत करूँगा / कराऊँगी ताकि मानदेय और कार्यक्रम के सुचारु रूप से संचालन संबंधी कोई व्यवधान न हो ।
  • धारा :4 संस्था द्वारा दिए गए महिला स्वास्थ्य कार्ड का मासिक लक्ष्य 50,000 स्वास्थ्य कार्ड अगर पूर्ण नहीं होता है तो संस्था द्वारा सत्यापित मान देय प्रत्येक मण्डल प्रभारी – 1 रु0 / प्रति कार्ड मान देय पर संस्था द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं में कार्य करूँगा / करूंगी अथवा संस्था के मानक व शर्तों के अनुरूप कार्य न करने पर संस्था अपने स्वेच्छा से साप्ताहिक/मासिक प्रगति रिपोर्ट के द्वारा जो मान देय देगी वह हमें मान्य होगा/होगी । संस्था के इस निर्णय में हम सहयोग करेंगे ।
  • धारा :5 संस्था द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं का प्रशिक्षण कार्य रिपोर्ट तीन दिन के अंदर देना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण कार्य रिपोर्ट न देने पर आवेदन स्थगित कर दिया जाएगा ।
  • धारा :6 मैं विनय मोहनय फाउंडेशन द्वारा संचालित 'योजनाओं अथवा पदों के " सृजन " में निर्धारित सदस्यता शुल्क के अतिरिक्त कोई भी धनराशि नहीं लूँगा / लूँगी । मेरे द्वारा धन उगाही अथवा विधि विरुद्ध कार्य का मामला प्रकाश में आता है तो विनय मोहन फाउंडेशन संस्था मुझे इस सेवा से तत्काल मुक्त कर सकती है। इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी तथा मेरे विरुद्ध भा०द०वि० - 1960 की धारा 199. व 200 संशोधित नये कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 236 व 237 एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के अन्तर्गत अभियोजन एवं दंड के लिए स्वयम् उत्तरदायीहोंगे / होगी ।
  • धारा :7 यह सदस्यता फॉर्म एक वर्ष के लिए मान्य है। एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात, यदि सदस्यता का नवीनीकरण नहीं किया जाता है, तो सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी।

नोट - समस्त कानूनी कार्यवाही रजिस्टर्ड हेड ऑफिस सिद्धार्थ नगर ( उत्तर प्रदेश ) से ही मान्य होगी , अन्य किसी राज्य व जिले से कि गई कोई भी कारवाही मान्य नहीं होगी ।

मैं ये अनुबंध-पत्र व शपथ पत्र बिना किसी जोर दबाव के किया है, संस्था व उसके किसी कर्मचारी के विरुध दिवानी/ न्यायालय में भविष्य में दांडिक व सिविल वाद नहीं करूँगा / करूंगी क्योंकि यह मेरा स्वयं का निर्णय है।

यदि मेरे द्वारा निष्ठा पूर्ण ढंग से कार्य का निष्पादन व वित्तीय लेन-देन अथवा सशुल्क साप्ताहिक/मासिक प्रगति रिपोर्ट में लापरवाही व शिथिलता पायी जाती है तो मेरी कार्यक्रम सदस्यता समाप्त कर दी जाए और मुझे संस्था से निष्कासित कर उचित कार्यवाही की जाए।

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